भोपाल (मप्र)। अवैध मेडिकल स्टोर व क्लीनिक का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से 125 तरह की दवाएं जब्त की गई हैं। औषधि प्रशासन विभाग ने अरवलिया क्षेत्र के ग्राम पेरवाखेड़ा में एक एमपी ऑनलाइन केंद्र पर रेड की। बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर और क्लिनिक का खुलासा हुआ है। यहां मां गंगा पॉलीक्लिनिक एवं मेडिकल नाम से दवाएं बेची जा रही थी।
ड्रग इंस्पेक्टर ईशा लिंगायत ने बताया कि मौके से करीब 125 प्रकार की दवाएं मिलीं। इनकी अनुमानित कीमत 50 हजार रुपए है। सभी दवाओं को जब्त कर दो कार्टनों में सील किया गया। मामले में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
बिना लाइसेंस दवा बेचने पर पांच साल तक जेल
देश में दवाओं की बिक्री और भंडारण के लिए ड्रग लाइसेंस अनिवार्य है। बिना लाइसेंस दवा बेचने पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में दवाएं जब्त की जा सकती हैं। दोष सिद्ध होने पर 1 से 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।










