कोलकाता (प. बंगाल)। रक्तदान शिविर लगाने पर 11 प्राइवेट ब्लड बैंकों को प्रतिबंधित किया गया है। रक्त संग्रह और वितरण में अनियमितता के आरोप में यह बैन लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का यह निर्देश एक अगस्त से प्रभावी है। इसे चुनौती देते हुए इनमें से एक निजी ब्लड बैंक प्रबंधन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने निर्देश जारी किए हैं।

यह है मामला

राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक निजी ब्लड बैंकों में स्वास्थ्य अधिकारियों को कई अनियमितताएं मिली थीं। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने तक संबंधित 11 ब्लड बैंकों के बाहर रक्तदान शिविर आयोजित करने पर रोक जारी रहेगी। निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक मात्रा में रक्त संग्रह करने, रक्तदान शिविरों में नियमों का पालन नहीं करने का पता चला था। बिना अनुमति लाल रक्तकणिकाओं और प्लाज्मा को दूसरे राज्यों में बेचने जैसे आरोपों की जांच चल रही है।

हालांकि, इन ब्लड बैंकों को अपने संस्थान में रक्त संग्रह की अनुमति है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने सरकार से जांच की वर्तमान स्थिति बताने को कहा। अदालत ने 14 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।