अंबिकापुर (छग)। कफ सिरप की तस्करी के मामले में कोर्ट ने एनडीपीए की धारा 21(ग) के तहत तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामले के मु य आरोपी अशफाक आलम को कोर्ट ने 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई है। उस पर 1.25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले के दो अन्य आरोपियों नवीन गुप्ता व परमजीत उपाध्याय को 11-11 वर्ष की सश्रम सजा हुई है। दोनों पर एक लाख दस हजार रुपए प्रत्येक को जुर्माना भी हुआ है। आरोपियों के कब्जे से मणिपुर पुलिस ने 400 शीशी कोरेक्स कफ सिरप बरामद किया था।

कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के मायापुर रोड निवासी अशफाक आलम 30 वर्ष, सत्तीपारा निवासी नवीन गुप्ता 31 वर्ष व लुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम बरगीडीह निवासी परमजीत उपाध्याय 28 वर्ष 21 जुलाई 2016 को बोलेरो गाड़ी से शहर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान मणिपुर पुलिस ने दर्रीपारा के पास आरोपियों को रोककर उनकी तलाशी ली। बोलेरो से 400 शीशी कोरेक्स कफ सिरप मिला था। पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर से जांच कराई तो उसमें 20 ग्राम कोडिन फास्फेट पाया गया जो वाणिज्यिक ब्रिकी के तहत आता है। इससे पुलिस ने मामले में एनपीपीएस एक्ट की धारा 21 (ग) के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में प्रकरण पेश किया था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस आलोक कुमार ने तस्करी में इस्तेमाल की गई बोलेरो के सुपुदनामं का कैंसिल कर पुलिस को उसे दोबारा जब्त करने का आदेश भी दिया है।