जालंधर (पंजाब)। तीन प्रतिबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर सिंह ने प्रेगाबालि व गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजेक्शन से जुड़े कारोबार पर प्रतिबंध के आदेश दिए हंै।

इन दवाओं को बिना लाइसेंस रखना या बिक्री करना प्रतिबंधित रहेगा। बिना बिल और रिकॉर्ड के इन दवाओं की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाई है। यह प्रतिबंध जालंधर कमिश्नरेट क्षेत्र में लागू रहेगा। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था 25 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।