लखनऊ (उप्र)। मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए जरूरी खबर है। अब दवा दुकानदारों को क्षय रोग यानी टीबी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हर दवा का हिसाब देना होगा।
यह है मामला
प्रदेश सरकार ने दवा दुकानदारों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब दवा दुकानदारों को क्षय रोग यानी टीबी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हर दवा का हिसाब देना होगा। इसके लिए एक नई एप्लीकेशन तैयार की गई है। एंटी टीबी ड्रग मॉनीटरिंग सिस्टम नामक इस एप्लीकेशन पर प्रदेश के सभी दवा दुकानदारों को अपना पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
मेडिकल स्टोर संचालकों को एप्लीकेशन पर टीबी संबंधी हर दवा की बिक्री का ब्योरा दर्ज करना होगा। ऐसा न करने वाले दवा दुकानदारोंं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कवायद प्राइवेट डॉक्टरों से टीबी का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा जुटाने के लिए की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की अपर आयुक्त प्रशासन रेखा एस. चौहान ने इस संबंध में प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों के लिए आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी निरोगी दवाओंं की खरीद-बिक्री के आंकड़ों की गणना की जाएगी। इसके लिए एंटी टीबी ड्रग मॉनीटरिंग सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।