नई दिल्ली। मिनरल वाटर, पैकेज्ड पेयजल फिर से उच्च जोखिम वाले भोजन के रूप में शामिल कर दिया गया है। एफएसएसएआई ने पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर के वार्षिक सुविधा निरीक्षण को अनिवार्य कर दिया है।
इसके तहत निर्माताओं को अनिवार्य रूप से तृतीय पक्ष से खाद्य सुरक्षा ऑडिट कराना होगा तथा उन्नत गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करना होगा।
इस श्रेणी के केन्द्रीय लाइसेंस धारकों को अब वार्षिक निरीक्षण से गुजरना होगा। इसका उद्देश्य पैकेज्ड जल उत्पादन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यह पुनर्वर्गीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 में हाल ही में किए गए संशोधनों के बाद किया है। पुनर्वर्गीकरण का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना तथा पैकेज्ड जल उद्योग में कठोर गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखना है।