अमृतसर (पंजाब)। पेनकिलर प्रीगैबलिन दवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। सूबे के अमृतसर में इसे बैन कर दिया गया है। डीसी घनशान थोरी ने प्रीगैबलिन दवा की खुली बिक्री पर रोक लगाई है। उनका कहना है कि इस दवा का लोग दुरुपयोग कर रहे थे और वे इसके आदी हो रहे हैं। इसके चलते इस दवा की खुली बिक्री पर रोक लगाई है और कहा गया है कि इसकी 75 एमजी से अधिक फॉर्मूलेशन का भंडार न किया जाए।

प्रीगैबलिन दवा मादक पदार्थों की अधिसूचि में नहीं

उपायुक्त घनशान थोरी का कहना है कि प्रीगैबलिन दवा को मादक पदार्थों के रूप में अधिसूचित नहीं किया है। इस दवा के गलत उपयोग को देखते हुए इसकी खुली बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही इस दवा को बेचने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ-साथ सभी रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है। लोगों द्वारा इस दवा के 150 एमजी व 300 एमजी की गोलियों व कैप्सूलों का गलत उपयोग किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर भी इस दवा को 75 एमजी से अधिक प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं।

इसके चलते इस दवा की 75 एमजी से अधिक फॉर्मूलेशन की बिक्री और भंडार करने पर पूरी रोक लगा दी है। दुकानदारों को भी आदेश दिए गए हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना यह प्रीगैबलिन 75 एमजी किसी को न बेची जाए और इसकी बिक्री का पूरा रिकार्ड रखा जाए।

बता दें कि प्रीगैबलिन नसों के दर्द का इलाज करती है। इसका उपयोग मिर्गी से पीडि़त लोगों में दौरे को रोकने और नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। यह आपके शरीर में अति सक्रिय नसों को शांत करके काम करती है। यह दवा मिर्गी को ठीक नहीं करती और यह केवल तब तक दौरे को नियंत्रित करने का काम करती है, जब तक इसे लेना जारी रखते हैं।