नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-फार्मेसी रेगुलेशन में बदलाव कर दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब सिर्फ दवा का ऑर्डर ही बुक कर सकेंगे। ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म अब अपने पास दवा स्टोर नहीं कर सकेंगे। दवा की डिलीवरी खुदरा या थोक विक्रेताओं से टाई-अप करके ही यह ग्राहकों तक दवा पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही, ई-फार्मेसी को ग्राहकों द्वारा दिया गया प्रिस्किप्शन भी सुरक्षित रखना होगा। वहीं, डॉक्टर के बताए अनुसार ही दवा देनी होगी। एंटीबॉयोटिक्स के मामले में इसका विशेष ख्याल रखना होगा। रेगुलेशन में स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबॉयोटिक्स दवा का ऑर्डर बुक नहीं किया जाएगा। सरकार पहली बार दवा दुकानदारों को भी सीधे ग्राहक के घर जाकर दवा पहुंचाने का अधिकार दे रही है। अभी तक इसे गैर कानूनी माना जाता था। देश में अभी ई-फार्मेसी के करीब 50 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जबकि दवा की करीब आठ लाख खुदरा दुकानें रजिस्टर्ड हैं। सभी पक्षों से बात करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है।