भागलपुर: स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने राज्य औषधि नियंत्रक को निर्देश दिए हैं कि अभी केवल थोक दवा विक्रेताओं को नया लाइसेंस दिया जाएगा। खुदरा दवा विके्रताओं को नया लाइसेंस देने पर रोक जारी रहेगी। औषधि नियंत्रक को भेजे पत्र में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन खुदरा दवा विक्रेता के संचालक का निधन हो गया है या फिर पार्टनरशिप में कोई विवाद हो गया तो उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

हालांकि जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम कोठरीवाल का कहना है कि सरकार से खुदरा दवा विके्रताओं को नया लाइसेंस देने की मांग की जाएगी। वहीं संघ के सचिव प्रदीप जैन ने लाइसेंस देने संबंधी ताजा निर्देशों पर खुशी जताई है। गौरतलब है कि मार्च से राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा थोक एवं खुदरा दवा विक्रेताओं को नया लाइसेंस बनाना बंद कर दिया गया था।