शिमला। हाईकोर्ट ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में ओपीडी के संचालन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचन्द्र राव व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह रोक लगाई है।

यह है मामला

राजधानी के चमियाना में स्थापित अटल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज में
ओपीडी के संचालन पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। खंडपीठ ने कहा कि जब तक चमियाणा में हॉस्पिटल तक सडक़ को सुरक्षित व वाहन चलाने योग्य नहीं बना लिया जाता, तब तक आईजीएमसी शिमला में ही सभी ओपीडी लगेंगी।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव और लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेट्स रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि चमियाणा अस्पताल में न तो कोई कैंटीन है और न ही वहां तक मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को शिमला शहर से पहुंचाने के लिए सुरक्षित सडक़ है। रिपोर्ट में बताया गया था कि आईजीएमसी के प्रधानाचार्य को एचआरटीसी से बसें उपलब्ध करवाने को कहा गया था परंतु बसों और स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए बसें उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया गया।

31 अक्टूबर तक स्टेट्स रिपोर्ट मांगी

इसके अलावा स्टाफ और चिकित्सकों को रहने के आवास नहीं भी। वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां कोई पुलिस पोस्ट तक नहीं है। चमियाणा अस्पताल परिसर में केमिस्ट की दुकान भी नहीं है। तीन किलोमीटर सडक़ तक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव व लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर तक स्टेट्स रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।