Drug Trafficking : आरोपी को तीन साल की कैद

पटना : बिहार के अररिया में नशे का कारोबार (Drug trafficking) करने वाले संतोष यादव को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अररिया के रजनीश कुमार श्रीवास्तव की न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.

न्यायालय ने विशेष एनडीपीएस वाद संख्या – 44/2018 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई है.

कोर्ट ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा -27(बी)(2) और एनडीपीएस की धारा-22 के अंतर्गत दोषी को सजा सुनाई.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार मिश्रा ने नशीली दवाओं का बिना अनुज्ञप्ति के आयात निर्यात, परिवहन करने और रंगेहाथों पकड़ाए दोषी को अधिकतम सजा सुनाई जाने की न्यायालय से दरख्वास्त की. जिस पर न्यायालय ने सजा सुनाई.

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