IMA ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी वापस लेने का आग्रह किया

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नई दिल्ली : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने केंद्र से स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाए गए जीएसटी को तत्काल वापस लेने का अनुरोध किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में, आईएमए ने कहा कि यह निर्णय देश के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है और इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि होगी।

चार लाख से अधिक डॉक्टरों और उनके स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों के सबसे बड़े संघ आईएमए ने कहा, “47वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने सिफारिश की है कि ‘सीटीईपी की तरह, बायोमेडिकल कचरे के उपचार या निपटान के लिए सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, ताकि उन्हें आईटीसी की अनुमति मिल सके’। यह 18 जुलाई 2022 से प्रभावी होना है। यह पहले जीएसटी मुक्त श्रेणी में था।

जीएसटी परिषद ने अपनी बैठक में यह भी सिफारिश की है कि ‘आईसीयू को छोड़कर, अस्पताल द्वारा प्रति मरीज प्रतिदिन 5,000 रुपये से अधिक के कमरे के किराए पर भी आईटीसी के बिना 5 प्रतिशत कर लगाया जाएगा’। यह 18 जुलाई 2022 से प्रभावी होना है। यह पहले जीएसटी मुक्त श्रेणी में था।

पत्र में कहा गया है, हम, देश के सभी प्रतिष्ठानों और डॉक्टरों की सामूहिक आवाज के रूप में, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इन नए करों पर अपनी गंभीर चिंता और आपत्ति व्यक्त करते हैं। यह कदम लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए बड़ी अतिरिक्त लागत जोड़ देगा।

इसने कहा, दरों को 5,000 रुपये से कम रखने से व्यवहार्यता के लिए अन्य शुल्कों में वृद्धि के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
आईएमए ने कहा, जीएसटी के लागू होने से स्वास्थ्य सेवा को सेवा केंद्रित मॉडल से दूर व्यापार मॉडल की ओर धकेल दिया जाएगा और यह हमारे नागरिकों के लिए उचित नहीं होगा जो पहले से ही कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

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