जुकाम, बुखार व खांसी समेत 13 दवाओं की बिक्री पर लगाई रोक

रायबरेली (उप्र)। जुकाम, बुखार, खासी व गैस समेत 11 दवाएं अधोमानक और दो दवाएं मिस्ब्रांड मिली हैं। जौनपुर, बांदा, सहारनपुर, बागपत, सुल्तानपुर, औरेया, महराजगंज आदि जिलों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा आदि प्रांतों में बनीं 13 दवाओं के नमूने जांच में फेल हो गए हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर ने संबंधित बैच नंबर की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। वहीं, दुकानदारों को संबंधित दवाओं को कंपनियों को वापस करने के आदेश दिए हैं।

ये दवाइयां मानकों पर खरी नहीं उतरी

जांच में रोक्सकूल-डीएक्स (कफ सिरप) बैच नंबर एल30585ए, माक्सीफिट सीवी-625 बैच नंबर एएनपी 867, लिंडेन लोशन बैच नंबर 0533, स्टोरेक्स डीएक्स बैच नंबर एचएम23126ए, अल्प्रासेफ-0.5 बैच नंबर 051223, दवाएं जांच में अधोमानक मिलीं।

इनके अलावा, सीमाक्स-एल बैच नंबर एपीसी 0123, राघूफ डीएसआर बैच नंबर एसबीसी 1167, सेफ्टाग्लो बैच नंबर एपीडी0203, ओडे-सी बैच नंबर आरबीटी251023, एफ-स्टारग्लो प्लस बैच नंबर पीएलडी041, मेडासेन बैच नंबर एमईवी-221017 दवाएं भी जांच में मानकों पर खरी नहीं उतरी।

वहीं, निमिटॉप एपी बैच नंबर डब्ल्यूएचटी 19401 व सेरेजैक (डाइजापाम इंजेक्शन) बैच नंबर आई 1409 दवाएं जांच में मिस्ब्रांड मिली हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों को संबंधित बैच की दवाओं की बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दवाओं को संबंधित कंपनियों को वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान बिक्री के लिए दुकानों पर संबंधित दवा मिलने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

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