डीसीए ने की छापेमारी, गलत ब्रांड वाले सौंदर्य प्रसाधन और दवाएं जब्त

हैदराबाद। डीसीए ने छापेमारी कर गलत ब्रांड वाले सौंदर्य प्रसाधन और दवाएं जब्त की हैं। जानकारी अनुसार तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) के अधिकारियों ने कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सौंदर्य प्रसाधन और दवाओं के निर्माण और बिक्री से संबंधित मामले पकड़े गए हैं।

अधिकारियों ने मंगलहाट में सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली मोहसिन इंडस्ट्रीज पर छापा मारा। जांच के दौरान पता चला कि यह फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी।

टीम में वी. अजय, ड्रग्स इंस्पेक्टर, गोशामहल और पी. संतोष, ड्रग्स इंस्पेक्टर, मेहदीपट्टनम शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में मेहंदी शंकु का अवैध रूप से उत्पादन किया जा रहा था। मौके से दुल्हन स्पेशल कराची मेहंदी कोन्स समेत बड़ी मात्रा में सौंदर्य प्रसाधन जब्त किए गए हैं।

बताया गया है कि सौंदर्य प्रसाधनों के पास वैध कॉस्मेटिक्स लाइसेंस नहीं था और यह भारतीय मानक आईएस 17318:2020 का अनुपालन नहीं करता था। मेंहदी उत्पादों में पिक्रैमिक एसिड जैसे सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। परीक्षण के लिए सैंपल लिए गए हैं।

भ्रामक ब्रांड वाले सौंदर्य प्रसाधन जब्त

डीसीए अधिकारियों ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित नलगोंडा में तवक्कल सीज़र्स ग्राइंडिंग वक्र्स और एएफ कॉस्मेटिक्स पर रेड की। छापे में ब्यूटी ब्लैंक फ्रूट विनेगर नेचुरल ब्लैंक हेयर कलर और बीएंडबी बेयर ब्लैंक आर्गन ऑयल हेयर कलर जेल सहित गलत ब्रांड वाले हेयर कलर का पर्दाफाश हुआ। इन उत्पादों पर चीन के निर्माताओं और तमिलनाडु के आयातकों का लेबल लगा हुआ मिला। उनमें आयात लाइसेंस संख्या अंकित नहीं मिली।

अवैध दवाइयों के साथ झोलाछाप को पकड़ा

अन्य मामले में सिद्दीपेट जिले के सुरमपल्ले गांव में एक झोलाछाप चिकित्सक के. बाल नरसिम्हुलु के क्लिनिक पर छापेमारी की गई। मौके पर एंटीबायोटिक्स और आईवी तरल पदार्थों सहित बिना लाइसेंस वाली दवाओं का भंडार मिला। इन दवाओं की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई गई है। बिना लाइसेंस केचल रहे क्लिनिक में एंटीबायोटिक दवाओं की अंधाधुंध बिक्री के कारण दवाओं के सैंपल लिए गए हैं।

अवैध दवाइयां बरामद की

खाद्य उत्पादों/न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में बेची जाने वाली अवैध दवाओं को भी जब्त किया है। इनमें फेरविस-एक्सटी टैबलेट, जिनमें फेरस एस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड और जिंक शामिल हैं, को खाद्य लाइसेंस के तहत बेचा जा रहा था।

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