फ्लिपकार्ट, अमेजन हेल्थ प्लस समेत 20 कंपनियों को नोटिस जारी

फ्लिपकार्ट, अमेजन हेल्थ प्लस समेत 20 कंपनियों को नोटिस जारी किया

DCGI: ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ (DCGI) ने बिना लाइसेंस दवाओं बेचने वाली ऑनलाइन कंपनियों फ्लिपकार्ट, अमेजन हेल्थ प्लस समेत 20 कंपनियों को नोटिस जारी किया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ के वी.जी. सोमानी ने 8 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में 12 दिसंबर साल 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया। यह बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाता है।

DCGI की जांच में कंपनियां बिना लाइसेंस 

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ (डीसीजीआई) ने देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए मई और नवंबर, 2019 में नोटिस भेजा था। 3 फरवरी को डीसीजीई की ओर से एक बार फिर यह नोटिस जारी किया गया।  जारी नोटिस में ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को कहा गया है कि ”आदेश के बावजूद यह कंपनियां बिना लाइसेंस के इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाई गईं।” नोटिस में आगे  कहा गया है, ”आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से दो दिनों के अंदर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940’ के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के उल्लंघन में दवाओं की बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या वितरण की पेशकश के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।”

DCGI की जांच में कंपनियां बिना लाइसेंस

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दवा की ब्रिकी के लिए लाइसेंस 

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ (डीसीजीआई) ने नोटिस में कहा है कि किसी भी दवा की बिक्री या स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस की आवश्यकता होती है और लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही कहा गया है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि कंपनियों के पास इस मामले में कोई जवाब नहीं है और फिर बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब कोई भी ऑनलाइन कंपनियां बिना लाइसेंस के दवाईयां नहीं बेच सकेगीं।

 

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