अब मेडिकल डिवाइस भी दवा कैटेगरी में होगी शामिल

नई दिल्ली। अब सभी मेडिकल डिवाइस को दवा की कैटेगरी में रखने के साथ ही रेगुलेट भी किया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि पहली अप्रैल से लागू होगा। इस नोटिफिकेशन के दायरे में पशुओं के काम आने वाली मेडिकल डिवाइस को भी शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि हेल्थ वर्कर्स काफी समय से हर तरह की मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट किए जाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने अभी तक दिल की धमनियों में लगने वाले स्टेंट्स, नी इंप्लांट और कुछ अन्य डिवाइस को ही दवा की कैटेगरी में रखा था और इन्हें रेगुलेट किया जा रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट न किए जाने से इनकी क्वॉलिटी पर शक बना रहता है, भले ही वह देश में बनी हो या आयात की गई हो। अब रेगुलेट होने से स्वदेशी और विदेशी डिवाइस की क्वॉलिटी को परखना संभव होगा। साथ ही दवा की कैटेगरी में शामिल होने पर ड्रग प्राइस कंट्रोल के नियम-1 के तहत इनकी कीमतों पर लगाम लगा पाना भी संभव होगा। सरकार ने स्टेंट और नी इंप्लांट की कीमतों की कैपिंग करने के लिए पहले इन्हें दवा की कैटिगरी में शामिल किया था।

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