दवा का सैंपल फेल होने पर अब मार्केटिंग फर्म भी होगी जिम्मेवार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब किसी भी दवा का सैंपल फेल होने पर…